विवरण
यह एक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसमें दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- प्रीमियम : ₹20 प्रति वर्ष। यह राशि बैंक/डाकघर खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से काटी जाती है।
- कवरेज अवधि : योजना का लाभ 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए मान्य रहता है।
- बीमा समाप्त होने की स्थिति : 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर। बैंक खाते के बंद होने या पर्याप्त राशि न होने पर। एक से अधिक खातों से योजना लेने पर बीमा राशि अधिकतम ₹2 लाख तक सीमित रहेगी।
लाभ
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख दिए जाते हैं।
- दोनों आँखों की दृष्टि या दोनों हाथ/पैर खोने पर ₹2 लाख का लाभ मिलता है।
- एक आँख की दृष्टि या एक हाथ/पैर खोने पर ₹1 लाख की सहायता दी जाती है।
पात्रता
- 18 से 70 वर्ष आयु के भाग लेने वाले बैंकों के खाताधारक, जो ऑटो-डेबिट की सहमति देते हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन:-
- बैंक शाखा में जाकर फॉर्म लें या यहाँ से डाउनलोड करें।
- फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा करें।
- आवेदन स्वीकृत होने पर बीमा प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
ऑनलाइन:-
- अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से भी PMSBY योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
संपर्क
- राज्यवार टोल फ्री नंबर : यहाँ देखें
- राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर : 1800-180-1111 / 1800-110-001






