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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, देखें पूरी जानकारी

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक कम प्रीमियम वाली दुर्घटना बीमा योजना है, जिसमें दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता होने पर ₹1 लाख से ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 18 से 70 वर्ष आयु के बैंक खाताधारकों के लिए उपलब्ध है।

विवरण

यह एक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसमें दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

  • प्रीमियम : ₹20 प्रति वर्ष। यह राशि बैंक/डाकघर खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से काटी जाती है।
  • कवरेज अवधि : योजना का लाभ 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए मान्य रहता है।
  • बीमा समाप्त होने की स्थिति : 70 वर्ष की आयु पूरी होने पर। बैंक खाते के बंद होने या पर्याप्त राशि न होने पर। एक से अधिक खातों से योजना लेने पर बीमा राशि अधिकतम ₹2 लाख तक सीमित रहेगी।

 

 

लाभ

  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख दिए जाते हैं।
  • दोनों आँखों की दृष्टि या दोनों हाथ/पैर खोने पर ₹2 लाख का लाभ मिलता है।
  • एक आँख की दृष्टि या एक हाथ/पैर खोने पर ₹1 लाख की सहायता दी जाती है।

 

 

पात्रता

  • 18 से 70 वर्ष आयु के भाग लेने वाले बैंकों के खाताधारक, जो ऑटो-डेबिट की सहमति देते हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

 

 

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन:-

  • बैंक शाखा में जाकर फॉर्म लें या यहाँ से डाउनलोड करें
  • फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा करें।
  • आवेदन स्वीकृत होने पर बीमा प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

ऑनलाइन:-

  • अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से भी PMSBY योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।

 

 

संपर्क

  • राज्यवार टोल फ्री नंबर : यहाँ देखें
  • राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर : 1800-180-1111 / 1800-110-001